जय किसान फसल ऋणमाफी योजना के ऐसे कृषक जिनका 31 मार्च 2018 की स्थिति में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा राष्ट्रीय बैंक का 2 लाख रूपये तक का ऋण चालू अथवा कालातीत ऋणी खातों में बकाया था एवं जो निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर पाए थे, वे 31 जनवरी तक आवेदन जमा करा सकते हैं।
योजना के तहत आवेदन जमा करने की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसानों को गुलाबी आवेदन पत्र भाग-1 में आधार कार्ड एवं भूमि की ऋण पुस्तिका या बी-1 की छायाप्रति संलग्न कर अपने क्षेत्र के जनपद पंचायत कार्यालय में 31 जनवरी की समयावधि में जमा करना होगा। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय उपंसचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास से संपर्क किया जा सकता है।
जय किसान फसल ऋणमाफी योजना